Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की अपर न्यायायुक्त 18 की अदालत ने 18 नवंबर मंगलवार को सिविल कोर्ट के अधिवक्ता गोपी कृष्ण हत्याकांड में दोषी करार दो अभियुक्तों रोशन मुंडा एवं संदीप कालिंदी को को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 11 नवंबर को दोषी करार दिया था। दोनों गिरफ्तारी के बाद से लगातार जेल में है। यह फैसला एक साल तीन महीने में आया है। जबकि एक आरोपी खेमलाल कालिंदी को बरी किया गया। तीनों को रांची पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 5 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेज था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान दोनों को वीसी से अदालत में पेश किया गया था।
जानकारी हो कि 2 अगस्त 2024 को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम महुआ टोली निवासी अधिवक्ता गोपी कृष्ण की चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना का अंजाम तब दिया गया था जब गोपी कृष्ण अपने घर के पास खड़े थे। तभी एक अपराधी अचानक उनके पास आया और सिर के बीचों-बीच चाकू घोंप दिया। रिम्स में मृत अधिवक्ता के सिर से चाकू निकाला गया था। इस घटना को लेकर जिले के वकील आक्रोशित हुए थे। घटना को लेकर मृतक की पत्नी अनिमा देवी ने सुखदेव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस फैसले पर जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि परिवार को न्याय मिला है। इससे अधिवक्ता वर्ग को मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बाद इस बात की एकजुटना नजर आई की आरोपियों के बचाव में कोई अधिवक्ता नहीं आया। अभी तक जमानत याचिका दाखिल नहीं की गई है। दोनों जेल में है।

