Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करने और ईडी की विशेष अदालत द्वारा आरोप गठित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 4 नवंबर तक संक्षिप्त लिखित दलील दाखिल करने की छूट दी है। इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ भूमि के फर्जीवाड़े से जुड़े इस मामले में ईडी ने वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय, भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली समेत 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी ने 13 अप्रैल 2023 को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मियों सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में फर्जी डीड, सरकारी मुहरें और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। छापेमारी के बाद 14 अप्रैल 2023 को सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में मामले में संलिप्त पाए जाने पर 4 मई 2023 को छवि रंजन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था।

