Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जस्टिस आनंद सेन की अदालत में नगर निकाय चुनाव को लेकर दाखिल अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव कराने को तैयार है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है और आवश्यक डाटा भी तैयार है। सरकार ने चुनाव से संबंधित सभी अभिलेख अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिसके बाद कोर्ट ने संतोष जताते हुए तीन सप्ताह में चुनाव आयोग को अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय मांगा, जिस पर अदालत ने कारण स्पष्ट करने हेतु शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। पूर्व में नगर निकाय चुनाव में विलंब पर अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए रूल 393 के तहत मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया था। यह याचिका रोशनी खलखो द्वारा दायर की गई थी।

