मुख्य सचिव को नियुक्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षतावाली खंडपीठ में मंगलवार को जेलों की स्थिति सुधारने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेल में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया गया। जिस पर अदालत ने मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दस अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान न्याय मित्र अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 में ही अदालत ने सरकार को जेलों में 80 प्रतिशत रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था।
जब भी मामले में सुनवाई होती है, तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्ति जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर अदालत ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक जेल में रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति कर ली जाए। इसके लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अदालत जेल की स्थिति को सुधारने को लेकर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। पूर्व के हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से आदर्श जेल मैनुअल को लागू कर दिया है।

