high court news

Ranchi/H Court: APP नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट दी जा सकती या नहीं, कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 09 Jul, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
jharkhand high court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक( APP) नियुक्ति 2025 में उम्र सीमा में छूट देने के मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 12 जुलाई तक सरकार को यह बताने को कहा है कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है या नहीं। इस संबंध में संदीप कुमार महतो एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 2019 को कट ऑफ बनाया है। राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है।

See also  एसआई रूपा तिर्की मौत मामले में हाईकोर्ट से कहा- पुलिस पर भरोसा नहीं, मामले की जांच सीबीआई को दें

सात साल बाद वर्ष 2025 में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। अधिकतम उम्र सीमा 2019 निर्धारित करने से कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। उम्र सीमा के लिए वर्ष 2025 का निर्धारण करने का आग्रह प्रार्थियों ने किया। इस पर अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि वह उम्र सीमा में छूट दे सकता है या नहीं। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि उम्र सीमा का निर्धारण सरकार करती है। इसके बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखइल करने का निर्देश दिया।

CourtNews Desk

1,847 articles published
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment