Civil Court News

Ranchi: जानलेवा हमले में शामिल चार आरोपियों भाईयों को राहत नहीं, याचिका खारिज

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 15 Apr, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
ranchi civil court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now


Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने जानलेवा हमले के चार आरोपी भाईयों असलम, आसिफ हुसैन, अकरम उर्फ राजू एवं दिलावर हुसैन उर्फ मुन्ना को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। चारों आरोपी हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के मोजाहिद नगर निवासी है। आरोपियों पर हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम का बेटा अप्पू उर्फ इरशाद पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। साथ ही जान मारने की नियत से फायरिंग करने का भी आरोप है। घटना 22 जनवरी की है।

घटना को लेकर कलीम ने बीते 23 जनवरी को चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। चारों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान पीपी ने कोर्ट को बताया कि असलम, आसिफ और दिलावर का आपराधिक इतिहास है। इनलोगों के खिलाफ अलग-अलग थानों में पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज है। ऐसे ने राहत देना उचित नहीं होगा

See also  HC News: महिला पर्यवेक्षिका नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 60-70 अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment