रांचीः ईडी की विशेष अदालत ने मंगलवार को मिड डे मील घोटाले की राशि 100 करोड़ रुपए मनी लॉउन्ड्रिंग करने के मामले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी सहित तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है।
ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी मौजूद थे। अदालत ने संजय तिवारी, सुरेश कुमार एवं राजू कुमार वर्मा के ऊपर लगे आरोप के बारे में पूछा। तीनों ने अपने आपको निर्दोष बताया।
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सभी ने अदालत से कहा कि मामले में ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने तीनों पर आरोप तय किया। साथ ही मामले में ईडी को आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मिड डे मील घोटाले में सभी जेल में
संजय तिवारी समेत तीनों आरोपी जेल में है। अदालत ने पिछले दिनों तीनों की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी थी। ईडी ने उक्त आरोप में 22 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था।
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तब से वह जेल में है। जेल में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैंक को पैसा लौटाने की शर्त पर 43 दिनों की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। लेकिन वह इसका दुरुपयोग किया था।
बता दें कि झारखंड सरकार के मिड डे मील के खाते से करीब 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय उरांव और सुरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले के मामले में अगस्त 2017 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जबकि ईडी 2021 में मुकदमा दर्ज किया है।