रांचीः शादी समारोह में जा रही नाबालिग लड़की से रेप करने के अभियुक्त बिनोद महली एवं बल्टर केरकेट्टा को पोक्सो की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त डेढ़ साल जेल काटनी होगी। अदालत ने दोनों को मांडर कांड के मामले में 20 फरवरी को दोषी करार दिया था। घटना का अंजाम 23 मई 2018 को दिया गया था।
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इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी एके राय ने छह गवाही करायी थी। जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह को उतारा था। पीड़िता अपने दोस्त अभिषेक खलको के साथ गांव के ही एक शादी समारोह में जा रही थी।
रास्ते में पेड़ की आड़ में छुपा दोनों अभियुक्त बिनोद एवं बल्टर ने नाबालिग का दुपट्टा पकड़ कर रोक लिया और जबरदस्ती करने लगा। साथ वाले युवक ने विरोध किया तो अभियुक्त बिनोद महली ने उसे चाकू की नोक पर रेलवे लाइन ले गया।
इसके बाद बल्टर केरकेट्टा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर घटना को अंजाम दिया। साथ ही धमकी दी कि किसी को घटना की जानकारी दी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा।