Ranchi: Tutor Appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में रिम्स में ट्यूटर पद के लिए होने वाली नियुक्ति में एसटी कोटे को आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने रिम्स से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि आखिर एसटी कोटे का पद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए कैसे आरक्षित कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। इसके खिलाफ डॉ स्नेह सुप्रिया लकड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स की ओर से वर्ष 2020 में माइक्रोबॉयोलॉजी विभाग में ट्यूटर पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें एसटी के लिए एक पद आरक्षित किया गया था।
लेकिन साक्षात्कार को यह कहकर टाल दिया गया कि एचओडी को कोविड हो गया है। इसके बाद प्रार्थी को एक वर्ष तक कोई भी सूचना नहीं दी गई। इस बीच दिसंबर 2021 में रिम्स की ओर से इसके लिए दोबारा विज्ञापन जारी किया गया। जिसमें पहले आरक्षित पद को आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के रूप में बदल दिया गया।
जिस पर बुधवार को ही साक्षात्कार होना था। सुनवाई के दौरान रिम्स के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इस पद के लिए होने वाले साक्षात्कार को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। वहीं, एसटी कोटे के पद को ईडब्ल्यूएस में बदलने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर अदालत ने रिम्स से जवाब तलब किया है।