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3000 रिश्वत लेने का मुकदमा चला 18 साल, क्षेत्रीय निदेशक को मिली कठोर कारावास

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By CourtNews Desk On 31 Jul, 2024
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Anti Corruption Bureau(ACB) की विशेष अदालत ने 31 जुलाई बुधवार को 3000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में 18 साल बाद पशु चिकित्सा विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक अंजनी कुमार सिन्हा को दोषी पाकर पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर चार महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में 27 जुलाई को ही दोषी ठहराया था।

एसीबी टीम ने नवंबर 2006 में 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ अंजनी कुमार सिन्हा को गिरफ्तार किया था। वह पलामू के निलंबित वेटरनरी डॉक्टर से रिश्वत ले रहा था। वेटनरी डॉक्टर अपनी पोस्टिंग रांची कराना चाह रहा था। रांची पोस्टिंग कराने के एवज में पांच हजार रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत निगरानी ब्यूरो में की थी।

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