Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आरएस टोपनो की अदालत ने जमीन व फ्लैट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने के मामले में संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी की पत्नी निदेशिका अनामिका नंदी व अनिता नंदी एवं निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने ठगी मामले में 2 अगस्त 2013 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सीबीआई की ओर से लोक अभियोजक सुनील कुमार ने पक्ष रखा था। आरोपियों के आरोप को साबित करने में 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सीबीआई की ओर से 2018 में ही गवाही पूरी करा ली गई थी। बचाव पक्ष ने बहस के लिए लगभग 6 साल का समय लिया।