Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 19 मार्च को जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के 3 आरोपियों बिरेंद्र कुमार सिंह, हरेंद्र नारायण चौधरी एवं विजय बहादुर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। तीनों आरोपियों की ओर से दाखिल याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात तीनों की याचिका खारिज कर दी। तीनों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। मामले में अब तक अदालत ने 30 से अधिक आरोपियों को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।