डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार तीन अभियुक्तों को पांच-पांच साल की सजा
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने 27 जुलाई शनिवार को डकैती की योजना बनाने के मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों , संजय राम, गौतम रविदास और राजू पांडे को पां-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में तीनों को 23 जुलाई को दोषी पाया था।
इनलोगों पर लातेहार जाकर कचहरी स्थित जेवर दुकान में डकैती करने की योजना बनाने का आरोप था। घटना को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ रातू थाना में अगस्त 2017 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने 3 अगस्त 2017 को रातू के बड़का टोली निवासी राजू पांडे के आवास पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में राजू पांडे समेत 12 को नामजद किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि इनलोगों ने राहे के स्टेट बैंक में अक्तूबर 2016 में चोरी एवं बुटी मोड़ स्थित जेवर दुकान में चोरी की बात स्वीकार की थी।