Ranchi: आईजी पीएस नटराजन और डीआईजी परवेज हयात समेत कईयों को रेप केस में फंसानेवाली महिला ने पिठोरिया निवासी अभिमन्यु उरांव को भी शादी का झांसा देकर चार महीने तक रेप करने का आरोप लगाई थी। रेप केस से जुड़े चार साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त 7 की अदालत ने सोमवार को आरोपी अभिमन्यु उरांव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। रेप का आरोप नामक महिला ने लगाते हुए अरगोड़ा थाना में 27 मई 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन मामले में सुनवाई के दौरान घटना को साबित नहीं किया जा सका। बचाव पक्ष के वकील जितेन्द्र कुमार ने अदालत में मजूबत पक्ष रखा था।
वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान सूचक द्वारा अब तक किए गए रेप केस की विस्तृत जानकारी अदालत के समक्ष रखा था। गवाही के दौरान मामले की जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सुलेखा कुमारी सपना ने जब बचाव पक्ष के वकील ने जिरह किया तो अदालत के समक्ष पूरी सच्चाई सामने आ गई। वकील ने पूछा कि जांच के दौरान पीड़िता से पूछा गया कि आईजी पीएस नटराजन, डीआईजी परवेज हयात समेत अन्य कईयों पर रेप का आरोप लगाते हुए केस की थी। इस पर उसने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं पूछताछ की है। घटना स्थल दिल्ली बताया गया। लेकिन दिल्ली में किस जगह पर रेप किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई। न ही वहां जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने जो बोला वहीं केस डायरी में लिखी थी। उसकी गवाही मई 2024 में दर्ज की गई थी।