Ranchi: Teacher appointment झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) के सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए उन्हें शो-कॉज जारी किया है।
अदालत ने सचिव से पूछा है कि सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता की दोबारा जांच के लिए भेजे जाने पर अब तक क्या निर्णय लिया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। इस संबंध में चंदन कुमार व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करते हुए जेएसएससी ने अगस्त 2019 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा कर दी थी। लेकिन राज्य सरकार ने जनवरी 2021 में 24 चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की दोबारा जांच करने के लिए जेएसएससी के पास भेज दिया।
सरकार का कहना था कि नियमावली के तहत संस्कृत में एमए की डिग्री होनी अनिवार्य है। जबकि आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में संस्कृत में बीए की डिग्री मांगी थी। इसलिए जेएसएससी के सचिव को प्रतिवादी बनाया जाए।इसके बाद अदालत ने प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेेएसएससी के सचिव को शो-कॉज जारी किया है।