MLA Pradeep Yadav: यौन शोषण के आरोपी कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
झारखंड हाई कोर्ट ने एक सितंबर को प्रदीप यादव की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी। जिसके खिलाफ उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी। अब प्रदीप यादव को ट्रायल फेस करना होगा।
प्रदीप यादव ने दाखिल की थी डिस्चार्ज याचिका
दुमका की निचली अदालत में चल रहे यौन शोषण से जुड़े मामले में आरोप गठन से पूर्व विधायक ने डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद विधायक ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने का बाद अब विधायक को निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना होगा।
बता दें कि यौन शौषण को लेकर उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री ने 20 अप्रैल 2019 को मामला दर्ज कराया था। उस दौरान प्रदीप यादव झारखंड विकास मोर्चा के महासचिव थे। महिला नेत्री ने उनपर होटल में बुलाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।
Facebook Page | Click Here |
Website | Click Here |