Supreme Court News/Ranchi: अवैध खनन मामले में जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को शीर्ष अदालत से मिली जमानत, दो साल बाद निकलेगा जेल से
Supreme Court News/Ranchi : साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन से प्राप्त राशि का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में दो साल से अधिक समय से जेल में बंद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने चार अक्तूबर शुक्रवार को जमानत की सुविधा प्रदान की। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 12 जनवरी 2023 को याचिका दाखिल की थी। काफी लंबे इंतजार के बाद वह जेल से बाहर आ सकेगा। खंडपीठ ने कहा कि जमानत पर रहने के दौरान वह अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश नहीं छोड़ेंगे।
झारखंड हाईकोर्ट ने झटका मिलने के बाद पहुंचा था सुप्रीम कोर्टः
दरअसल 10 जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने प्रेम प्रकाश को जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमीन फर्जीवाड़े में शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को पहले ही जमानत मिल चुकी है। प्रेम प्रकाश अवैध खनन और जमीन फर्जीवाड़े मामले में आरोप है। एक मामले में ईडी ने 18 गवाहों को प्रस्तुत कर चुकी है। दूसरा मामला आरोप गठन पर है।