Ranchi: SDO Promotion प्रोन्नति की अनुशंसा करने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं होने का मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है। दरअसल, राज्य में डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति के लिए डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) की अनुशंसा करने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं की गई।
इसके खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वादी राजकिशोर प्रसाद व अन्य 19 लोगों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को विभागीय प्रोन्नति कमेटी की बैठक हुई।
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इसमें निर्धारित सभी आहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा की गई। लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रकार की प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।
इसके बाद उनके मामले में भी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई। याचिका में कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुसंशा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
वहीं, राज्य सरकार उस आदेश से संबंधित फाइल अदालत में मंगाई जाए, जिसमें सरकार ने समीक्षा के बाद पूरे राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अदालत उक्त फाइल को देखकर निर्णय ले कि राज्य सरकार आदेश न्यायसंगत है या नहीं। अगर सरकार का निर्णय सही नहीं है, तो उसे खारिज किया जाए और प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए।