SC News: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के जहानाबाद लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन खारिज होने को चुनौती देने वाली अभिषेक डांगी की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया। डांगी ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसमें 15 मई को निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
जस्टिस संजय करोल और अरविंद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहाकि ‘हम इस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को सुझाव दिया कि मौजूदा मामले में चुनाव याचिका दाखिल की जा सकती है या फिर हाईकोर्ट के खंडपीठ के समक्ष लेटर पेटेंट अपील दाखिल की जा सकती है।
इसके बाद याचिकाकर्ता डांगी की ओर से पेश अधिवक्ता ने एसएलपी वापस लेने की अनुमति मांगने के साथ ही, संवैधानिक अदालत के समक्ष उपलब्ध उपायों का अपनाने की छूट देने मी मांग की। इसके बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस मानते हुए खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत में दाखिल अपील में कहा गया था कि जहानाबाद के निर्वाचन अधिकारी ने (15 मई) डांगी का नामांकन अत्यधिक तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था।