जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को सचिन पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट कांग्रेसी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। सोमवार को इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पायी। इसके बाद अदालत इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगी। सचिन पायलट की ओर से दाखिल याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी गई है।
चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पहले सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका अपरिपक्व है क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अदालत के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
कहा कि नोटिस पर स्टे का अंतरिम आदेश का मतलब पैरा 2-1-ए की कार्रवाई पर स्टे करना होगा, जो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इस मामले में अध्यक्ष का आदेश पारित होना भी बाकी है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के आदेश के जिस आधार पर चुनौती दी जा सकती है वह याचिका में दर्ज ही नहीं है।
सुनवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कोर्ट को अर्जी देकर अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई भी आदेश देने से पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। जोशी ने ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इन विधायकों को अयोग्य करार देने का अनुरोध किया है।