Ranchi:Roopa Tirkey suicide case साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में जेल में बंद कथित प्रेमी दरोगा शिव कुमार कनौजिया को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने शिव कुमार की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।
अदालत ने अदालत ने शिव कुमार कनौजिया को 25- 25 हजार रुपये के दो निजी मुचलका पर रिहा करने का आदेश दिया है। शिव कुमार कनौजिया पिछले लगभग 6 महीने से रूपा तिर्की प्रकरण में जेल बंद है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने पर शिवकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत को बताया कि इस मामले में शिव कुमार पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। रूपा तिर्की के माता-पिता के बयान पर उन पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं, इस मामले में सीबीआई की ओर से अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को मानते हुए शिव कुमार कनौजिया को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। बता दें कि रूपा तिर्की के आत्महत्या मामले में 2018 बैच के दरोगा शिव कनौजिया को नौ मई 2021 को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में जिरवाबाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में यह बात सामने आई कि रूपा तिर्की के बैचमेट शिव कुमार कनौजिया उनकी भावनाओं को आहत किया गया। इसकी वजह से रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शिव और रूपा के बीच दोस्ती थी और मोबाइल पर दोनों के बीच अक्सर बातें होती थी।