रांचीः भाजपा विधायक नवीन जायसवाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने सुनवाई लंबित रहने तक विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास को खाली करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाए।
नवीन जायसवाल के मामले में 14 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से उनके सरकारी आवास को खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। दस दिसंबर को जारी आदेश में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई थी।
सरकारी आवास खाली करने के लिए पुलिस बल की भी मांग की थी। उम्मीद थी डोरंडा स्थित नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के मजिस्ट्रेट व पुलिसकर्मी पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच पता चला कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्थगन आदेश पारित किया है।
इसे भी पढ़ेंः रांची के बड़ा तालाब में नालों का गंदा पानी जाने पर हाईकोर्ट ने कहा- निगम इसे रोकने को लेकर क्या कर रहा
इस मामले में पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बताया कि जब नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया, तो इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले में सुनवाई की।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई तक किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी। नवीन जायसवाल के मामले में 14 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ नवीन जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।