Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की संलिप्ता की जांच के संबंध में अदालत ने स्वत: संज्ञान पर मामले की सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए बंद कर दिया। अदालत ने कहा कि अब इसमें कोई मुद्दा शेष नहीं है। मामले में की जांच पूरी हो चुकी है। साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
जानकारी हो कि खूंटी जिले में मनरेगा योजनाओं में करीब 200 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया था। उस दौरान वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थी। इस घोटाले के लोकर खूंटी जिला में एक दर्जन से अधिक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे बाद में पीसी एक्ट लगने के कारण मामला निगरानी ब्यूरो के अधीन आ गया। प्रार्थी ने पूजा सिंघल की भूमिका की जांच कराने की मांग की थी। जिसे बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।