Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्विट हॉल को सील करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम का जवाब रिकॉर्ड पर नहीं होने के वजह से सुनवाई टल गई। अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है।
इस दौरान प्रार्थियों की ओर से बैंक्विट हॉल में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग पर अदालत ने रांची नगर निगम की कार्रवाई स्थगित रखने के आदेश की अवधि बढ़ा दी है। इसको लेकर मान्या पैलेस सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका में कहा गया है कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून 2021 को एक नोटिस जारी कर मान्या पैसेस सहित पांच बैंक्विट हॉल को सील करने की बात कही है, लेकिन प्रार्थियों को उक्त नोटिस नहीं मिला है। इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्विट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
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29 जून को सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया था कि इस मामले में निगम की नोटिस अखबार में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा प्रार्थियों को बैंक्विट हॉल के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले भी एक आदेश परित किया है।
जिसके अनुसार लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था। इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हाल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने नगर निगम के आदेश को इस आधार पर स्थगित करने का आदेश दिया था कि प्रार्थियों ने वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं करने की अंडर टेकिंग दी थी।