high court news

Relationship: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- फिजिकल रिलेशन के बाद शादी से इन्कार करना धोखाधड़ी नहीं

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 22 Dec, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Bombay-high-court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Mumbai: Physical Relationship रिलेशनशिप को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High court) ने कहा कि अगर लंबे समय तक फिजिकल रिलेशन में रहने के बाद कोई शादी से इन्कार करता है, तो उसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी निचली अदालत की ओर से एक युवक को दोषी ठहराए जाने के फैसले को लेकर कहा है।

इस मामले में एक युवती ने अपने प्रेमी पर शादी का वादा कर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का आरोप लगया। युवती ने कहा कि पालघर में रहने वाले युवक के खिलाफ थाने में मामले दर्ज कराया है। इस मामले में 19 फरवरी 1999 को अतिरिक्‍त सेशन जज ने आरोपी काशीनाथ को रेप के आरोप में तो बरी कर दिया था लेकिन धोखाधड़ी में दोषी पाया था।

See also  सिविल जज नियुक्तिः 35 साल से अधिक वाले भी परीक्षा में होंगे शामिल, जेपीएससी को मिला कोर्ट यह निर्देश

इसे भी पढ़ेंः Witch Hunting: डायन के नाम पर महिलाओं से भेदभाव होना दुखद, जागरूकता से करें कुप्रथा को समाप्तः चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन

मामले में निचली अदालत ने काशीनाथ घरात को 3 साल के बाद शादी से इन्कार करने के आरोप में एक साल की सजा सुनाई थी। काशीनाथ ने इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि सभी तथ्‍यों को देखने के बाद पता चलता है कि महिला और आरोपी के बीच तीन साल से रिश्‍ता था और फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे।

कोर्ट ने कहा कि महिला के बयानों से यह साबित नहीं होता है कि वह किसी तरह के धोखे में रखी गई थी। वहीं, कोर्ट ने काशीनाथ को इस आरोप से मुक्त कर कर दिया। जज ने आगे कहा कि मामला जानने के बाद पता चला कि आरोपी के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नही मिले हैं, जिससे ये साबित हो कि आरोपी युवती से शादी नहीं करना चाहता था। इस बात का भी सबूत नहीं मिला है कि आरोपी ने महिला को गलत जानकारी देकर उसके साथ संबंध बनाए। ऐसे में उसे लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी से इन्कार करने के लिए धोखाधड़ी का दोषी नहीं माना जा सकता है ।

See also  High Court: आयुष्मान योजना में गड़बड़ी मामले में सरकार से किया गया जवाब तलब
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment