Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की पोक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत ने गुरुवार को धमकी देकर पड़ोस की 12 वर्षीय नाबालिग का एक साल तक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार एएसआई नीरज कुमार खोसला को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने निलंबित एएसआई को उक्त आरोप में मंगलवार को दोषी ठहराया था। अभियुक्त मूलत: बिहार निवासी है। अभियुक्त को मामले में पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी अभियुक्त को जमानत देने से इनकार किया है। घटना को लेकर महिला थाना में 14 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
आरोप है कि 15 अगस्त 2022 की रात नाबालिग घर पर अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला नीरज खोसला उसे अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी और अगस्त 2022 से 2023 तक लगातार शोषण करता रहा। घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजनों द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता ने पूरी घटना बताई। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू की। सबूतों और गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी एएसआई को सजा सुनाई है।

