रांचीः मामा ने भांजे से कारोबार करने के लिए मोटी रकम लेकर बड़ा विश्वासघात किया है। भांजे ने मामा को 42 लाख रुपए एक साल के लिए दिया था। लेकिन जब एक साल बाद भी रकम लौटाने का नाम नहीं लिया। टालमटोल करता रहा। बाद में दो चेक दिया। लेकिन दोनों चेक बाउंस कर गया। इसके बाद भांजे नीरज कुमार साहू ने अपने मामा अरगोड़ा बस्ती निवासी 57 वर्षीय मामा राज किशोर साहू पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चेक बाउंस मामले में सिविल कोर्ट रांची में फरवरी 2019 में मुकदमा किया।
इसी मुकदमे की सुनवाई करते हुए रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी डीएन शुक्ला ने अभियुक्त राज किशोर साहू को दोषी पाते हुए चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि उसको नीरज साहू को भुगतान करना है। नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी।