रांचीः अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शुक्रवार को जान मारने की नियत से हमला करने के मामले में आरोपी मोहित राज उर्फ मोहित कुमार, निखिल कुमार एवं अनिकेत कुमार को अग्रिम राहत देने से इनकार किया है। तीनों को अदालत से झटका लगा है। इससे पूर्व भी दो आरोपियों ने दाखिल याचिका को वापस ले लिया था। तीनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई पश्चात अदालत ने खारिज कर दी है। तीनों पर नगड़ी थाना अंतर्गत गुटुवा के मेराल गांव निवासी सोनू पटेल और उसका छोटा भाई अमन पटेल पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। सूचक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने जमानत देने का जबरदस्त विरोध किया। साथ ही घटना में लगी गंभीर जख्म का फोटोग्राफ अदालत के समक्ष रखा था।
अदालत के बहस के दौरान कहा कि ऐसे आरोपियों को छोड़ना समाज के घातक हो सकता है।फोटोग्राफ में स्पष्ट है कि कई टांके लगे हुए है। यह गंभीर चोट है। किसी तरह जान बच पाई है। दलील सुनने के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। घटना का अंजाम 18 जून की रात दलादली चौक पर दिया गया था। घटना के तीसरे दिन 21 जून को उसके पिता धर्मदेव पटेल ने नगड़ी थाना(दलादली टीओपी) में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें रिशु कुमार, राज सिंह, विशाल कुमार, सुजल कुमार एवं प्रशांत कुमार का नाम शामिल है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि निखिल कुमार ने शादी में वीडियो और फोटोग्राफ बनाने के नाम पर बुलाया और स्टील रॉड, पत्थर और डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। रिची अस्पताल में इलाज के भर्ती कराया गया था। बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ देर बाद होश आया था।