Jharkhand

Ranchi: अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 के विरोध में रांची जिला बार एसोसिएशन का प्रोस्टेट मार्च 21 फरवरी को

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 20 Feb, 2025
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
WhatsApp Image 2025 02 20 at 8.06.57 PM
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Ranchi: रांची जिला बार एसोसिएशन अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 जिसमें अधिवक्ताओं के अहित बहुत सारी बातें लाई गई है। इसके विरोध में शुक्रवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी अग्रवाल एवं महासचिव संजय कुमार विद्रोही के नेतृत्व में नए बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक शांतिपूर्ण प्रोस्टेट मार्च निकाली जाएगी। इस मुद्दे को लेकर गुरुवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। जिसमें सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। प्रोस्टेट मार्च में काफी संख्या में अधिवक्ता शरीक होंगे।

अधिवक्ता(संशोधन) विधेयक-2025 का मसौदा की मुख्य बातें:

  • बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और राज्य बार काउंसिल का पुनर्गठन
  • राज्य बार काउंसिल की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव
  • हड़ताल और न्यायालय बहिष्कार पर पूर्ण प्रतिबंध (नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान)
    •- अधिवक्ता द्वारा किसी भी लापरवाही या कदाचार के कारण मुवक्किल को हुए नुकसान की भरपाई का प्रावधान
    •- अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर विकास शुल्क अनिवार्य किया गया
  • • गलत कानूनी सलाह या वकालत के दुरुपयोग पर होगा मुवक्किल को हर्जाने का अधिकार
  • • प्रत्येक 5 साल में अधिवक्ताओं के सत्यापन की प्रक्रिया लागू होगी
  • • विदेशी कानून फर्मों के लिए पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान
  • आपराधिक मामलों में दोषी अधिवक्ताओं को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान
  • जो अधिवक्ता सक्रिय रूप से वकालत नहीं कर रहे हैं, उनके मतदान अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं
  • • केंद्र सरकार को बीसीआई को निर्देश देने का अधिकार
See also  सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की अपील सुनवाई के लिए स्वीकार

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
CourtNews Desk

CourtNews Desk

Bringing you the latest news and in-depth analysis from around the world.

Leave a Comment