Ranchi: बॉलीवुड अभिनेता रांझा विक्रम सिंह को सिविल कोर्ट रांची की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी पाकर एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उसको चेक बाउंस की राशि एवं मिलाकर कुल 1.20 करोड़ रुपए शिकायतकर्ता निलोय कुमार झा को भुगतान करने का आदेश दिया है। यह फैसला सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या राघव की अदालत ने सुनाया है। सुनवाई के दौरान आरोपी अभिनेता अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे। सजायाफ्ता अभिनेता को अदालत ने अपील करने के लिए 30 दिन की औपबंधिक जमानत की सुविधा प्रदान की है।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता राहुल पांडेय ने अदालत में पक्ष रखा था। विक्रम सिंह के खिलाफ दुर्गा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक निलोय कुमार झा ने एक करोड़ रुपए के चेक बाउंस को लेकर 7 जून 2021 को मुकदमा किया था। रांझा विक्रम सिंह ने बॉलीवुड फिल्म फौजी कॉलिंग बनाने के नाम पर मोटी रकम ली थी। पैसों का लेन-देन 5 मार्च 2019 में हुआ था। पैसे मांगने पर रांझा विक्रम सिंह ने शिकायतकर्ता को एक करोड़ रुपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया था। मामले को लेकर दोनों के बीच सुलह को लेकर पिछले दिनों मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई थी। जो सफल नहीं हो सकी थी।

