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रांचीः हाईकोर्ट के आदेश पर पहुंचे जेएसएससी के अध्यक्ष कोर्ट, कहा गुरुवार शाम को आदेश का अनुपालन है कर दिया गया

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के बुलाए पर 6 सितंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग(जेएसएससी) के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। उनकी ओर से हाईकोर्ट के जस्टिस को बताया गया की जेएसएससी ने हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएसएससी ने गुरुवार शाम ही स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट से कहा गया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया। वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है कि वह अपना प्रति उत्तर 24 सितंबर तक दाखिल कर सकता है। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर निर्धारित की है।

जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की। दरअसल 5 सितंबर को मीना कुमारी एवं अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जेएसएससी ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का राज्यवार मेरिट लिस्ट की बजाय अभ्यर्थियों का अलग- अलग स्कोर कार्ड जारी किया है। जबकि पिछली सुनवाई में जेएसएससी ने वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्यवार मेरिट लिस्ट जारी करने पर सहमति जताते हुए इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार को दिन के 11.30 बजे तलब किया गया था।

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व में जेएसएससी को वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट जारी करने का निर्देश दिया था। मामले में मीना कुमारी समेत सात याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि इससे संबंधित सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। वर्ष 2016 के नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर सरकार को हाई स्कूल शिक्षकों के 17786 रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था।

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