रांची: सूचक और आईओ नहीं पहुंचा गवाही देने कोर्ट, हत्या के आरोप से चार आरोपी बरी
रांची: सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने हत्या मामले में ट्रायल फेस कर रहा चार आरोपियों राजा उर्फ रंगा बिल्ला, मो. आकिब, मो. बेलाल एवं मो. जिलानी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। चारों आरोपियों पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी दानिश हक की चाकू से मारकर हत्या करने का आरोप था। घटना का अंजाम 17 सितंबर 2019 को दी गई थी। मामले को लेकर मृतक की पत्नी सहनाज परवीन ने अरगोड़ा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाई थी कि चारों आरोपियों ने मिलकर मेरे पति को किसी विवाद को लेकर पेट एवं अन्य जगह चाकू मारकर घायल कर दिया।
गंभीर अवस्था में जमीन पर गिरे पति ने हकला कर बोला कि राजा उर्फ रांगा बिल्ला जो कड़रू बस्ती निवासी है वह अपने दोस्त के साथ मिलकर चाकू से वार किया है। इलाज के दौरान उसकी रिम्स में मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान सूचक और आईओ गवाही देने नहीं पहुंचे। जिसका लाभ आरोपियों को मिला। मामले में पांच गवाही दर्ज की गई लेकिन वह हत्या की घटना को साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष घटना को स्थापित करने में बूरी तरह से विफल रहा है।