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Ranchi: आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, अधिकारी को दिया 6 दिसंबर तक समय, नहीं तो अधिकारी का रोका जा सकता वेतन

CourtNews Desk
By CourtNews Desk On 18 Oct, 2024
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने शुक्रवार को एक अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 6 दिसंबर तक का समय अनुपालन करने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारी का वेतन भी रोका जा सकता है। दसअसल बरहरवा कॉलेज साहिबगंज के लेक्चर अनिल कुमार सरकार एवं अन्य की पंचम और छठे वेतनमान के अनुसार बकाया वेतन की भुगतान के लिए एकल पीठ के द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के करण दायर अवमाननावाद याचिका की गई है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। एकल पीठ के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने उसकी अपील को भी खारिज कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अभी तक राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। जो कि गलत है। राज्य सरकार सरकार के अधिकारी जानबूझकर टालमटोल कर रहे हैं। जिस पर अदालत में नाराजगी व्यक्त करते हुए फिर से राज्य सरकार को 6 दिसंबर तक का समय देते हुए कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को कहा है। अदालत नहीं चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो अधिकारी की वेतन भी रोका जा सकता है।

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