Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा नेता राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ कांके थाना में दर्ज प्राथमिक को निरस्त कर दिया है। दीपक प्रकाश ने वर्ष 2021 में उनके खिलाफ कांके थानों में दर्ज एफआईआर कांड संख्या 141/ 2021 पर निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई पश्चात अदालत ने दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
बता दें की राजधानी रांची के कांके में किसानों की ऋण माफ अच्छे गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराने एवं अन्य कई मांगों के साथ आंदोलन किया गया था। जिसमें राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और कांके के तत्कालीन विधायक समरी लाल एवं अन्य के खिलाफ कांके अंचल के अंचल अधिकारी के द्वारा कांके थाना में एफआईआर दर्ज करवाया गया था। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया है। उसी को दीपक प्रकाश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह राजनीतिक द्वेष से दर्ज कराया गया मामला है। इसमें किसी भी तरह की कोई सत्यता नहीं है। यह सही नहीं है इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए।