Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने अवैध हथियार बरामदगी और कंपनी प्रबंधक से लेवी वसूलने की साजिश के आरोप में जेल में बंद आरोपी शिव शर्मा उर्फ कुमार शिवेंद्र उर्फ राजू शर्मा को जमानत की सुविधा प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने उसकी जमानत पर बहस की। दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात अदालत ने 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। शिव शर्मा का नाम कुख्यात अमन श्रीवास्तव गिरोह से जुड़ा है। मामले में आरोपी दीपक कुमार को भी दो सितंबर को जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।
आरोपी के खिलाफ पतरातू थाना में बीते 6 जनवरी को कुल नौ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले के अनुसार, 6 जनवरी 2025 को पुलिस ने ऐलेक्सा रिसोर्ट, तालाटांड में छापेमारी कर दीपक कुमार और शहादत अंसारी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान कार संख्या JH-01FH-8859 से 9 एमएम का लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि गिरफ्तार आरोपी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर रेलवे फ्लाईओवर निर्माण कंपनी MGCPL से लेवी वसूलने की योजना बना रहा था।

