रांचीः मेकॉन के तत्कालीन सीनियर डीजीएम देवेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 25 सितंबर को सुनवाई के दौरान दोषी पाकर दो साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल कैद की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला 16 साल आया है। अभियुक्त पर वैध आय से 24.27 लाख रुपए अधिक राशि की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था। वर्तमान में डीके सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सीबीआई ने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में 2008 को देवेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से ठोस गवाही दर्ज कराई गई थी। अदालत ने दोनों की दलीलें पूरी होने के बाद 18 सितंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी