रांचीः पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग को डरा-धमका कर कई बार दुष्कर्म करने के मामले के दोषी अभियुक्त शादीशुदा सूरज नायक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। अदालत ने 9 अगस्त को दोषी करार दिया था।
अभियुक्त नामकुम थाना क्षेत्र के करमटोली गांव निवासी है। उस पर नाबालिग को बहला-फुसला कर पहली बार शारीरिक संबंध बनाने और उसी का भय दिखाकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप था। जिसमें नाबालिग गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी जब उसके परिजन को चली तो मामला प्रकाश में आया। घटना को लेकर नामकुम थाना में 6 जुलाई 2022 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में एपीपी पुष्पा सिन्हा ने ठोस गवाही दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त दोषी पाकर सजा सुनाई है।