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रांचीः बांगलादेशी घुसपैठ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी, कहा कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी न हो जाए दोबारा

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रांचीः झारखंड के संथाल परगना के जिलों में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ होने के मामले में प्रार्थी डेनियल दानिश के द्वारा दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता तुषार मेहता ने बहस की साथ ही अदालत से समय की मांग की। वह दिल्ली से वर्चुअल मोड में जुड़े थे। उन्होंने बताया कि जितने एजेंसियां हैं सभी के अधिकारी के साथ एक बैठक करना होगा और बैठक में सभी के साथ विचार करने के बाद शपथ पत्र दायर किया जाएगा। इसलिए समय दिया जाए। अगली सुनवाई 12 सितंबर को निर्धारित की गई है ।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्हें अभी सभी जिले से डाटा कलेक्ट नहीं किया है इसके लिए उन्हें समय दिया जाए । केंद्र सरकार की ओर से फिर से एक बार समय मांगे जाने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा है कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से केंद्र सरकार के अधिवक्ता को कहा कि फिर से कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा ना हो जाए। वही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से शपथ पत्र दायर कर दी गई है।

पूर्व में हाई कोर्ट ने भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की ओर से और यूआईडीएआई की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह जवाब दायर नहीं कर पाए हैं उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। जिस पर अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब के लिए समय दिया है। राज्य सरकार को भी अदालत ने कहा है कि अगर वह चाहे तो अपना जवाब दायर कर सकते हैं। वही हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में संथाल परगना के सभी संबंधित जिला के डीसी और एसपी के द्वारा जवाब दायर कर दी गई है।

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