Ranchi District Hospital Construction: हाईकोर्ट ने कहा- रांची सदर अस्पताल के निर्माण में होने वाली समस्या मिलकर सुलझाएं संवेदक और सरकार

Ranchi: Ranchi District Hospital Construction झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के सदर अस्पताल को पूरी क्षमता के साथ जल्द चालू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और संवेदक मिलकर अस्पताल के शेष कार्य और अन्य विवादों को दूर करने का निर्देश दिया है।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कहा कि कोर्ट चाहती है कि सदर अस्पताल जल्द ही पूरी क्षमता से काम करे, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि सदर अस्पताल का 90 फीसदी काम पूरा हुआ है।

जलापूर्ति का काम अधूरा है। अस्पताल में आठ लिफ्ट लगने हैं अभी तक सिर्फ पांच ही लगे हैं। जबकि संवेदक को 30 नवंबर तक काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था। संवेदक की ओर से बताया गया कि 92.4 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। लागत बढ़ाने के मामले पर विवाद है। इसी प्रकार 33 केवी का लाइन भी नहीं दिया जा रहा है।

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इस पर अदालत ने सरकार और संवेदक को अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। छोटे-छोटे विवादों का हल आपस में बैठ कर निकालने को कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

टेरर फंडिंग का आरोपी पूर्व जीएम संजय जैन जेल से रिहा
टेरर फंडिंग के आरोपी और आधुनिक पावर लिमिटेड के पूर्व जीएम संजय जैन करीब तीन साल बाद जेल से बाहर निकले हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एनआइए की विशेष अदालत में 50-50 हजार रुपये का दो निजी मुचलका भरा गया। इसके बाद अदालत से उन्हें रिलीज करने का आदेश जेल भेजा गया। जमानत की शर्तों के तहत संजय जैन को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करना पड़ा।

उसको झारखंड छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी कारणवश उन्हें राज्य से बाहर जाना होगा तो इसके लिए उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी। इस मामले में पत्नी ही जमानतदार बनी है। बता दें कि टंडवा थाना क्षेत्र में सीसीएल के आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयले के ढुलाई के बदले उग्रवादी संगठन को लेवी देने का मामला दर्ज हुआ था। एनआइए इसकी जांच कर रही है। संजय जैन 13 दिसंबर 2018 से जेल में बंद था।

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