Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त की अदालत ने फर्जीवाड़े, साजिश रचने समेत अन्य आरोपों में आरोपी शंकर लाल गुप्ता और सुनीता कुमारी गुप्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। दोनों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। मामला डेली मार्केट थाना कांड संख्या 28/23 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता रूपेश जायसवाल ने आरोप लगाया है कि कोंका मौजा स्थित 11.09 डिसमिल भूमि की खरीद के बाद आरोपियों ने कब्जा छोड़ने का दबाव बनाया और रंगदारी की मांग की।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी फर्जी कागजात के आधार पर जमीन का दावा कर रहे हैं और गहरी आपराधिक साजिश में शामिल हैं। वहीं, बचाव पक्ष ने इसे महज सिविल विवाद बताते हुए अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसमें जालसाजी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक षड्यंत्र शामिल है। साथ ही जांच अभी जारी है। इन तथ्यों को देखते हुए न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी।