Ranchi: नाबालिग का यौन उत्पीड़न के आरोप में पिछले साढ़े चार साल से लगातार जेल में बंद बबलू शर्मा गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से निकलेगा। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के आरोप से बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फणीनेश्वर नाथ निलेश ने उसके बचाव में जबरदस्त जिरह और बहस की थी। जिसका लाभ आरोपी को मिला। वह दिसंबर 2020 से जेल में है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी दो बार जमानत देने से इनकार किया था। अधिवक्ता निलेश ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने चुटिया थाना में दिसंबर 2020 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर यह बात आया कि पीड़िता ने अपनी मां के कहने पर बबलू शर्मा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मेरी मां से शादी का झांसा देकर साल 2018 से साथ रहा। इसके बाद छोड़ दिया। पीड़िता की मां इस घटना को लेकर पटना के राजीव नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बबलू शर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां और पिता की गवाही दर्ज कराई गई। लेकिन घटना सही है इसको साबित करने में नाकाम रहा।