सिपाही नियुक्तिः हाईकोर्ट में वादी का दावा- नई नियमवाली पुलिस मैनुअल के विपरीत, सुनवाई जारी

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की है।

इस संबंध में सुनील टुडू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई है। ऑनलाइन मोड में हो रही सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सिपाही नियुक्ति नियमवली-2014 पुलिस मैनुअल के प्रविधानों के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है।

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इसलिए नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। इस मामले में जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह का कहना है कि नई नियमावली के अनुसार ही वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था।

नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2018 में पूरी कर ली गई है। इस पर वादियों की ओर से कहा गया कि पूर्व में हाई कोर्ट की एकलपीठ ने इस मामले के अंतिम फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होने का आदेश दिया था। इसलिए इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। हालांकि अभी इस मामले में सुनवाई जारी है।

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