Ranchi News: रांची। झारखंड सरकार की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। आदित्य भास्कर और आयुष कुमार वर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञापन संख्या 22/2023 के तहत चल रही सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय आनंद और सोनल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
टीडीपीएल की भूमिका वाली परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय
दरअसल, सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त को उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका रही थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया। सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति प्रक्रिया भी इसी अधिसूचना के तहत रद्द की गई है। अब अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट 31 अगस्त को सुनवाई करेगा।

