रांची। रांची सिविल कोर्ट ने सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो की हत्या मामले में नए सिरे से ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है। पोक्सो की विशेष जज केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को विनय महतो हत्याकांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) के उस निर्णय को मानने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया, जिसमें दो नाबालिगों को बरी करने का आदेश दिया गया था।
इसके बाद अदालत ने इस मामले में नए सिरे से दोबारा ट्रायल प्रारंभ करने का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड भी लौटा दिए हैं।
दरअसल इससे पहले अगस्त 2018 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने विनय महतो हत्याकांड के दो नाबालिग आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद विनय महतो के पिता मन बहाल महतो ने इसके खिलाफ क्रिमिनल अपील याचिका दाखिल की थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को अदालत ने जेजे बोर्ड के बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि 5 फरवरी 2016 को स्कूल परिसर में विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान पुलिस ने एक परिवार के दो नाबालिग समेत 4 लोगों को अभियुक्त बनाया। इसके बाद जेजे बोर्ड ने साक्ष्य के अभाव में दोनों नाबालिग भाई-बहन को रिहा कर दिया था।
यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि विनय के पिता राम बहाल महतो ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।