राष्ट्रीय खेल घोटालाः आरके आनंद ने हाईकोर्ट से लगाई अग्रिम जमानत की गुहार

Ranchi: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आरके आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है। कुछ दिनों पहले रांची की एसीबी की विशेष कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है।

फिलहाल आरके आनंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि उन्हें किसी अदालत से कोई राहत नहीं है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने आरके आनंद की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने का उचित समय नहीं है और प्रार्थी को जो भी कहना है वह निचली अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी बातों को रख सकता है।

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हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम याचिका में आरके आनंद ने कहा है कि खेल घोटाले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने टेंडर में होने वाली गड़बड़ी की सूचना तत्काल राज्य सरकार को दी थी, लेकिन एसीबी ने उन्हें ही इस मामले में आरोपी बना दिया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उनका नाम प्राथमिकी में नहीं है। जांच के बाद उनका नाम प्राथमिकी में जोड़ा गया है। ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। उम्मीद है जल्द ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।

बता दें कि 34वें राष्ट्रीय खेल में राज्य सरकार को 28.38 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। सरकार के निर्देश पर इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। इस मामले में आरके आनंद सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

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