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शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, मनी लाउंड्रिंग के आरोप में 10 माह से है जेल में बंद

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रांचीः शराब घोटाले की राशि का मनी लाउंड्रिंग के आरोप में जेल में बंद योगेद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उसको जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। वह उक्त मामले में 19 अक्तूबर 2023 से जेल में बंद है। ईडी ने शराब घोटाले को लेकर पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था। उस पर बालू की तस्करी और अवैध तरीके से जमीन खरीद-बिक्री कर अर्जित आय को शराब कारोबार में लगाने का आरोप है।

बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्यान की अदालत ने पिछले दिनों जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं सुरक्षित फैसला मंगलवार को सुनाया। पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उसने मई महीने में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।

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