New Delhi: Life Imprisonment सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह उन तीन आरोपियों की अपील पर जल्दी सुनवाई करें, जिन्हें मर्डर केस में दोषी करार दिया गया था और तीनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर रखी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2004 के मर्डर केस में तीनों को उम्रकैद की सजा हुई थी और तीनों 17 साल जेल काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह अनोखा केस है।
इसे भी पढ़ेंः Oath: चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन ने दिलाई जस्टिस सुभाष चांद को शपथ, इलाहाबाद से हुआ तबादला
तीनों ही मुजरिम 17 साल पहले ही जेल काट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा है कि वह इन तीनों की अपील पर जल्द सुनवाई करें। तीनों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दे रखी है। इन तीन की ओर से अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि उनकी अपील 2006 से हाईकोर्ट में लंबित है और 17 साल वह जेल काट चुके हैं।
यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इन तीनों पर अपहरण और हत्या का केस है और तीनों को निचली अदालत से सजा हुई और तीनों की अपील लंबित है। इन्होंने खुद की हाईकोर्ट में तारीखें ली है। प्रार्थी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट से कहा जाए कि जल्दी सुनवाई करें।