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जमीन घोटालाः IAS छवि रंजन, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की जमानत पर नौ को सुनवाई

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 03 Feb, 2024
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jharkhand high court
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झारखंड हाई कोर्ट में सेना की जमीन एवं चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामलों में रांची के पूर्व उपयुक्त छवि रंजन, सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश और व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई।

जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री मामले में छवि रंजन एवं प्रेम प्रकाश की जमानत पर सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तिथि निर्धारित की है।

सेना की भूमि घोटाले में अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पर नौ फरवरी को सुनवाई होगी। तीनों मामलों में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया जा चुका है। बता दें कि छवि रंजन, प्रेम प्रकाश और अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

IAS Chhavi Ranjan

पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत पर ईडी देगी जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को साहिबगंज के पत्थर कारोबारी टिंकल भगत की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।

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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया था कि अवैध खनन का यह मामला शेड्यूल आफेंस में नहीं आता है। जिस प्लाट पर अवैध खनन की बात कही जा रही है। उसे सरकार से लीज पर लिया गया था। ईडी की विशेष अदालत ने पूर्व में टिंकल भगत की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है।

वीरेंद्र राम की पत्नी और पिता की जमानत पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी और पिता गेंदा राम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वर्ष 2019 में एसीबी जमशेदपुर में दर्ज केस का आरोप पत्र पेश करने का निर्देश दिया है।

इसी मामले में ईडी ने वीरेंद्र राम, गेंदा राम और राजकुमारी के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को निर्धारित की गई है। पूर्व में ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के कोर्ट ने गेंदा राम और राजकुमारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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इसके बाद इन दोनों की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम, उनके भाई आलोक रंजन, वीरेंद्र राम की पत्नी राजकुमारी देवी एवं पिता गेंदा राम के खिलाफ ईडी की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

ईडी की टीम ने वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी। जब्त की गई संपत्ति वीरेंद्र राम ने टेंडर से मिले कमीशन से अर्जित की है। 22 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी के दौरान रांची के अशोक नगर स्थित आवास से ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। ईडी की पूछताछ में उनके पास से 125 करोड़ की चल-अचल संपत्ति की जानकारी मिली थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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