रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से खरीदी गई जमीन के निबंधन को रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई दस जून को निर्धारित की गई गई।
अनामिका गौतम ने देवघर जिले के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी ऑनलाइ इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिडेट के नाम पर जमीन की खरीदारी की है। देवघर उपायुक्त ने यह कहते हुए इस जमीन के निबंधन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि यह जमीन बिकाऊ नहीं है। इसके बाद देवघर डीसी के निर्णय को हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है।
इसे भी पढ़ेंः 100 करोड़ वसूलीः बॉम्बे HC का बड़ा आदेश, गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ होगी CBI जांच
सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदातल को बताया कि जमीन से संबंधित एक्ट के अनुसार उपायुक्त को जमीन के निबंधन को रद करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने जमीन के निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।