रांचीः चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
इस दौरान कारा महानिरीक्षक की ओर से जेल से बाहर इलाज कराने वाले कैदियों के लिए बनाए गए एसओपी (नियम- प्रावधान) की जानकारी अदालत में पेश करनी है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने कारा निरीक्षक से पूछा है कि नई एसओपी को कब तक मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट भी तलब की है।
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर कहा गया था कि जेल के बाहर इलाज करा रहे कैदियों की सुरक्षा को लेकर जेल मैनुअल में कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में एक एसओपी बनाई जा रही है।
इसमें जो भी अभिरक्षा प्रभारी होंगे, उन्हें कैदियों से मिलने वालों का रजिस्टर मेंटेन करना होगा। अदालत ने कहा कि एसओपी में यह स्पष्ट नहीं है कि कैदियों की सुरक्षा जांच का औचक निरीक्षण कोई वरीय अधिकारी करेंगे या नहीं।
इस पर जेल प्रशासन की ओर से कहा गया था कि प्रावधानों को और स्पष्ट कर संशोधित एसओपी तैयार की गई है, जिसे गृह विभाग के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
बता दें कि हाई कोर्ट ने जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए जेल आइजी और रिम्स प्रबंधन से जवाब मांगा है।